पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में भाग लेने वाले सात उम्मीदवार अयोग्य घोषित

Candidates Disqualified : इन सात उम्मीदवारों में मलेरकोटला और फाजिल्का जिलों से दो-दो उम्मीदवार और मनसा जिले से तीन उम्मीदवार शामिल हैं।
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हाइलाइट्स

  • भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में सात उम्मीदवारों को किया अयोग्य घोषित।

  • अयोग्य उम्मीदवारों में मलेरकोटला और फाजिल्का से 2 और मनसा से 3 शामिल ।

Candidates Disqualified : चंडीगढ़। चुनाव आयोग (ECI) ने विभिन्न आदेशों के माध्यम से 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव लडऩे वाले सात उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने गुरुवार को कहा कि, इन उम्मीदवारों ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार अपना चुनाव खर्च आयोग को जमा नहीं किया है, इस प्रकार वे अगले तीन वर्ष के लिए चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सात उम्मीदवारों में मलेरकोटला और फाजिल्का जिलों से दो-दो उम्मीदवार और मनसा जिले से तीन उम्मीदवार शामिल हैं।

मनसा विधानसभा सीट से चुनाव लडऩे वाले जीवन दास बावा, तरुणवीर सिंह अहलूवालिया और वैद बलवंत को 15 फरवरी, 2024 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी एक आदेश द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार, 24 जनवरी, 2024 के आदेश द्वारा फाजिल्का जिले की जलालाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लडऩे वाले बलजीत सिंह और बल्लुआना विधानसभा सीट से चुनाव लडऩे वाले पृथ्वी राम मेघ को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सिबिन ने आगे कहा कि 29 जनवरी, 2024 के आदेश के अनुसार, क्रमश: मालेरकोटला और अमरगढ़ सीटों से उम्मीदवार धरमिंदर सिंह और सतवीर सिंह शीरा बनभौरा को भी अगले तीन वर्षों के लिए चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

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