उच्च न्यायालय का पंजाब सरकार को तीर्थ यात्रा योजना पर नोटिस, 12 दिसंबर तक देना होगा जवाब

High Court Notice to Punjab Government on Teerth Darshan Scheme : पंजाब सरकार ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी।
HC Notice to Punjab Government on Teerth Darshan Scheme
HC Notice to Punjab Government on Teerth Darshan SchemeRaj Express
Published on: 
1 min read

हाइलाइट्स :

  • याचिका परविंदर सिंह कितना ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से लगाई थी।

  • हाई कोर्ट ने पूछा, क्या तीर्थ दर्शन जैसी योजना की आवश्यकता है?

  • याचिकाकर्ता का कहना है कि, इस तरह की योजना से किसी का कल्याण नहीं।

पंजाब। हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर तीर्थ यात्रा योजना पर धन के दुरुपयोग पर 12 दिसंबर तक जवाब मांगा है। इस मामले में याचिका परविंदर सिंह कितना ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से लगाई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि, इस तरह की योजना से किसी का कल्याण नहीं होना है। इसकी जगह जनता के पैसे का उपयोग लोक कल्याण की अन्य योजनाओं में किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने तीर्थ दर्शन योजना को लेकर पंजाब सरकार से सवाल किये हैं। हाई कोर्ट ने पूछा है कि, क्या तीर्थ दर्शन जैसी योजना की आवश्यकता है? इसके लिए किसी ने मांग की थी...आम जनता को नौकरियों की आवश्यकता है इस तरह की योजनाओं की नहीं। इस मामले में पंजाब सरकार को 12 दिसंबर को जवाब फ़ाइल करना होगा। पंजाब सरकार ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com